राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट ने दी जमानत... जेल से आएगी बाहर

राजा रघुवंशी हत्याकांड: सोनम रघुवंशी को शिलांग कोर्ट ने दी जमानत… जेल से आएगी बाहर

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इंदौर/आई संवाद/ इंदौर के चर्चित हनीमून मर्डर कांड की आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत मिल चुकी है, जानकारी के मुताबिक फिलहाल शिलांग कोर्ट की तरफ से विस्तृत आदेश जारी नहीं किया गया है, अन्य आरोपियों के जमानत याचिका दाखिल नहीं करने पर उन्हें जमानत नहीं दी गई है, सिर्फ सोनम ने ही जमानत के लिए याचिका लगाई थी, ईस्ट खासी हिल्स जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायालय के लीगल एड सेल की ओर से यह याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।

10 महीने से जेल में बंद है सोनम
सोनम की जमानत याचिका में दलील दी गई कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, जिसमें सोनम ने पूरा सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करेंगी। वो लगभग 10 महीनों से जेल में बंद हैं, इसलिए उसे जमानत से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक, सोनम के पिता और चचेरे भाई जमानत बांड देने के लिए शिलांग पहुंच गए हैं और संभावना जताई जा रही है कि जल्द उसे रिहा कर दिया जाएगा।

ये है पूरा मामला, जिसकी देशभर में चर्चा
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ 21 मई को हनीमून मनाने शिलांग पहुंचे थे,  जहां से दोनों 26 मई को सोहरा घूमने गए, उसी दिन दोनों लापता हो गए, जिसके बाद पुलिस, NDRF, SDRF और स्थानीय टीमों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब एक हफ्ते बाद 2 जून को राजा का शव सोहरा के मशहूर वेई सादोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मिला। वहीं जांच में खुलासा हुआ कि राजा की हत्या उसकी पत्नी सोनम ने ही कराई थी, हालांकि वो अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर रही है।

सुपारी देकर कराई हत्या
जांच में खुलासा हुआ कि सोनम के राज कुशवाह के साथ संबंध थे, और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन घरवालों ने सोनम की शादी राजा से कर दी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने बताया कि हत्या आकाश सिंह राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने सोनम की मौजूदगी में घाटी में की थी, जांच के एक सप्ताह के भीतर ही सोनम समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने पांच सितंबर को सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 790 पृष्ठों का आरोप-पत्र दाखिल किया था।

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